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| अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा जारी किया गया सुचना। |
छतरपुर/पलामू : संक्रमण से बचाव के मद्देनजर जनहित में एसडीएम के सख्त आदेश, धूम्रपान सहित सभी प्रकार के गैर निबंधित अवैध मेडिकल प्रैक्टिसेस प्रतिबंधित। कोराना महामारी को देखते हुए उपायुक्त पलामू के आदेशानुसार छतरपुर अनुमंडल पदाधिकारी ने अनुमंडल अंतर्गत सभी गैर निबंधित , अवैध , मेडिकल प्रैक्टिसेस को अविलंब बंद करने के आदेश दिए हैं। वहीं किसी प्रकार के रोगियों को सरकारी अस्पताल भेजने की बात कही है। उक्त आदेश के संबंध में सभी थाना प्रभारी को अपने अपने क्षेत्राधिकार में चल रहे ऐसे सभी गैर निबंधित मेडिकल प्रैक्टिसेस को बंद करवाते हुए आवश्यक होने पर करवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज करने हेतु निर्देशित किया गया है।
वहीं संक्रमण फैलने के संभाव्य कारण को देखते हुए अनुमंडल अंतर्गत सभी सार्वजनिक जगहों पर तम्बाकू व तम्बाकू जनित सभी पदार्थो पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है ।
अनुमंडल पदाधिकारी एनके गुप्ता ने इसे संबंध में बताया कि धूम्रपान व गुटखा खाने वाले लोगो को यत्र तत्र थूकने की आदत होती है व थूकना एक सार्वजनिक खतरा है और संचारी रोगों के फैलने का एक प्रमुख कारण भी है। जिससे आम जन जीवन खतरे में आ सकता है, जिसे देखते हुए इसे छतरपुर सहित पूरे जिले में पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। अतः ऐसा करते किसी भी व्यक्ति को पाया जाता है तो उनके विरुद्ध आईपीसी की धारा 268 व 269 के तहत कार्रवाई करते हुए छह माह का करावास अथवा दो सौ रुपए का जुर्माना लगाते हुए दण्डित किया जाएगा।
संवाददाता - निरंजन सिन्हा ( छतरपुर, पलामू)
मो० - +91 70704 72727
अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा जारी किया गया आदेश पत्र।

