पलामू : उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी डॉ० शान्तनु कुमार अग्रहरि ने कहा कि पलामू जिला प्रशासन पलामू जिले वासियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने को लेकर तत्पर है। इसके लिए राशन डीलर के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही जरूरी सामान, दवाओं, सब्जी, दूध, रसोई गैस इत्यादि की होम डिलीवरी का प्रबंध किया गया है। राशन डीलर के माध्यम से मार्च 2020 का चावल का आवंटित किया जा चुका है। वहीं अप्रैल एवं मई 2020 माह का खाद्यान्न अग्रिम के रूप में भी वितरण का आदेश है। राशन डीलर के माध्यम से कार्डधारियों को राशन भी उपलब्ध कराये जा रहे हैं। उपायुक्त ने अनियमितता, कालाबाजारी तथा निर्धारित दर से ज्यादा कीमत ग्राहकों से वसूलने की शिकायत को गंभीरता से संज्ञान में लिया है।
कालाबाजारी के आरोप में मोहम्मदगंज के तीन पीडीएस दुकानदारों के खिलाफ हुई प्राथमिकी दर्ज
उपायुक्त के निर्देश पर मोहम्मद गंज प्रखंड के जन वितरण प्रणाली के विक्रेता मोहम्मद सऊद, विमलेश कुमार तथा नागेंद्र प्रसाद गुप्ता पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मोहम्मदगंज प्रखंड के जन वितरण प्रणाली के विक्रेता मोहम्मद सउद खान के दुकान पर धावादल की टीम पहुंची तथा उनके दुकान पर मौजूद खाद्यान्न के उठाव और वितरण का जायजा लिया। जांच के दौरान पाया गया कि दुकान में मात्र 88 क्विंटल चावल उपलब्ध था जबकि उठाव और वितरण के अनुसार 137.50 क्विंटल अनाज होना चाहिए था।
इसके अलावा जन वितरण प्रणाली विक्रेता विमलेश कुमार के दुकान में जांच के क्रम में पाया गया कि विक्रेता के दुकान में वितरण हेतु राशन ही नहीं था विक्रेता ने स्वयं स्वीकार किया कि 1 महीने का राशन नहीं बांटा गया है। लाइव पलामू न्यूज उनके द्वारा अप्रैल 2020 तक का राशन उठाव किया गया है जबकि दुकानदार के द्वारा मार्च माह का ही राशन वितरण किया गया है।
वही मोहम्मदगंज प्रखंड के ही जन वितरण प्रणाली के विक्रेता नागेंद्र प्रसाद गुप्ता के दुकान पर मात्र 8 क्विंटल अनाज पाया गया उनके दुकान में लगभग 64.60 क्विंटल का अंतर पाया गया जो कि 1 माह के आवंटन के समतुल्य था।
उक्त मामलों को संज्ञान में लेते हुए प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सह- प्रखंड विकास पदाधिकारी मोहम्मदगंज ने उपायुक्त के निर्देश पर थाना प्रभारी मोहम्मदगंज को उक्त तीनों जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसके अलावा उन्होंने प्रखंड में मौजूद सभी पीडीएस दुकानदारों को निर्देश दिया है कि वह किसी भी हाल में राशन की कालाबाजारी ना करें। कालाबाजारी किये जाने पर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने सहित अन्य दंडनात्मत करवाई की जाएगी।
संवाददाता - प्रभु कुमार सोनी
