किसी गांव, मुहल्ला एवं गलि की बेरकेटिंग कर किसी का प्रवेश निषेध करने वालों पर क़ानूनी कार्रवाई की जायेगी। - एक संदेश भारत

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रविवार, अप्रैल 12, 2020

किसी गांव, मुहल्ला एवं गलि की बेरकेटिंग कर किसी का प्रवेश निषेध करने वालों पर क़ानूनी कार्रवाई की जायेगी।

प्रेस कॉन्फ्रेंस करते अधिकारी। 
लातेहार : कोरोना वायरस संक्रमण को ले कर लागू संपूर्ण लॉक डाउन में किसी गांव, मुहल्ला एवं गलि की बेरकेटिंग कर किसी का प्रवेश निषेध करने वालों पर कार्रवाई की जायेगी। प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता में उक्त बातें कही गयी। प्रेस वार्ता में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार राम, प्रखंड विकास पदाधिकारी गणेश रजक, अंचलाधिकारी हरिश कुमार व थाना प्रभारी अमीत कुमार गुप्ता उपस्थित थे। 

अंचलाधिकारी श्री कुमार ने कहा कि देखा जा रहा है कि ग्रामीण लॉक डाउन के दौरान अपने गांवों में दूसरे गांव के लोगों को आने जाने नहीं दे रहे हैं। यह कानूनन अपराध है ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जायेगी, मौके पर एसडीपीओ श्री राम ने बताया कि सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए साइबर सेल सक्रिय है। 

उन्होने मोबाइल नंबर 6206159795 पर ऐसी सूचनायें देने की बात कही, प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री रजक ने बताया कि प्रखंड में कंट्रोल रूम का गठन किया गया है। उन्होने किसी भी विषम परिस्थिति में मोबाइल नंबर 7759902256 पर सूचना देने की अपील की. उन्होने कहा कि लॉक डाउन को ले कर नकारात्मक खबरें प्रसारित की जा रही है। 

उन्होने खबरें पोस्ट करने से पहले उसकी सत्यता जांच लेने की बात कही। उन्होने आगे कहा कि प्रखंड से कुल 17 लोगों को सैंपल कोरोना जांच के लिए लिया गया था जिसमें सभी लोगों का रिर्पोट नेगेटिव आया है। उन्होने बताया कि प्रखंड के 18 पंचायतों के पंचायत भवनों को क्वारंटाइन सेंटर के रूप में तब्दिल किया गया है। 

उन्होने कहा कि प्रखंड के सभी मुखिया को दस हजार रूपये दिये गये हैं। जिससे वे अपने पंचायत के असहाय, गरीब व जरूरतमंदों की मदद कर सकेगें। प्रखंड में चार चलंत दालभात केंद्र एवं 13 दीदी किचन का संचालन किया जा रहा है। 

संवाददाता - सौरभ कुमार गुप्ता (लातेहार)
मो० - +91 83403 80128

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